Dehradun News: चमोली जिपं अध्यक्ष रजनी भंडारी को कारण बताओ नोटिस, शासन ने 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा
चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष रजनी भंडारी को शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर वर्ष 2012-13 में श्रीनंदा राजजात के लिए पर्यटन विभाग से प्राप्त धनराशि से स्वीकृत कार्यों में निविदा समिति द्वारा संस्तुत न्यून दर वाली निविदाओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। मंडलायुक्त से कराई गई जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद शासन ने उन्हें नोटिस भेजा है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो: चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष रजनी भंडारी को शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर वर्ष 2012-13 में श्रीनंदा राजजात के लिए पर्यटन विभाग से प्राप्त धनराशि से स्वीकृत कार्यों में निविदा समिति द्वारा संस्तुत न्यून दर वाली निविदाओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। मंडलायुक्त से कराई गई जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद शासन ने उन्हें नोटिस भेजा है। भंडारी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सचिव पंचायती राज नितेश कुमार झा ने इसकी पुष्टि की।
न्यून दर वाली निविदाओं के मामले में शासन ने इस वर्ष जनवरी में भंडारी को पद से हटा दिया था। शासन के इस निर्णय को भंडारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने इस निर्णय को निरस्त कर भंडारी को बहाल कर दिया था।
साथ ही कहा था कि इस प्रकरण में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद शासन ने फरवरी में मंडलायुक्त गढ़वाल को प्रकरण की जांच कर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने को कहा। 23 मई को मंडलायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। अब भंडारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में गंभीर त्रुटियों की बात
नोटिस में कहा गया है कि जिपं अध्यक्ष भंडारी ने प्रक्रिया का पालन न करते हुए अपारदर्शी नीति से उच्च बोलीदाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत कर पदीय अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही कुछ कार्यों में एकमात्र निविदा ही स्वीकृत किए जाने जैसी गंभीर त्रुटियां की गई।
कहा गया है कि लोक सेवक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं किया। यह कृत्य गंभीर अनाचार की श्रेणी में आता है। भंडारी को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर लिखित अथवा किसी भी कार्यदिवस में शासन के समक्ष पक्ष रखने को कहा गया है।