Bageshwar News: दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास, मुकदमे में पेश किए गए थे 15 गवाह

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने पर दोष सिद्ध किया। अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य धारा में तीन वर्ष की सजा भी भोगनी होगी। सभी सजा एक साथ चलेंगी। घटनाक्रम के अनुसार राजस्व पुलिस क्षेत्र नंदी गांव के बोहाला हन्योली गांव निवासी संतोष सिंह के विरुद्ध 29 नवंबर 2022 को पीड़िता ने प्राथमिकी दी थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने पर दोष सिद्ध किया। अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य धारा में तीन वर्ष की सजा भी भोगनी होगी। सभी सजा एक साथ चलेंगी। 

घटनाक्रम के अनुसार, राजस्व पुलिस क्षेत्र नंदी गांव के बोहाला, हन्योली गांव निवासी संतोष सिंह के विरुद्ध 29 नवंबर 2022 को पीड़िता ने प्राथमिकी दी। बताया कि 28 नवंबर की रात 10 बजे वह कमरे में सोई थी। इसी बीच उसके कमरे में अभियुक्त संतोष सिंह घुस गया। घसीट कर कमरे से खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। 

पीड़िता की तहरीर के बाद आईपीसी की धारा 366, 376, 457 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए। मामला रेग्युलर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने 506 की धारा बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की। उन्होंने मामले में पीड़िता समेत 15 गवाह पेश किए। 

गवाही के बाद दोषी पाया गया आरोपी

शनिवार को न्यायाधीश आरके खुल्बे ने गवाहों को सुनने, पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया और 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 

अल्मोड़ा भेजा गया दोषी

धारा 457 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त जमानत पर था। उसे हिरासत में लेकर अल्मोड़ा जेल भेज दिया है।