उत्तराखंड:स्टिंग मामले में CBI कोर्ट का फैसला, हरीश रावत और हरक सिंह रावत को नोटिस जारी

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UTTARAKHAND NEWS: राज्य में साल 2016 में भोचाल लाने वाले स्टिंग प्रकरण को लेकर एक अपडेट सामने आया है। इस मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। दोनों को नोटिस जारी हो गए हैं। इसके अलावा विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को नोटिस जारी होंगे। उत्तराखंड में साल 2016 में सामने आए स्टिंग को मामले पर सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ( Uttarakhand Sting Case 2016)

अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने जानकारी दी है कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी होंगे। संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वॉइस सैंपल कब लिए जाएंगे, इसको लेकर फैसला सीबीआई ही तय करेगी। ( CBI to Harak Singh Rawat And Harish Rawat)

वर्ष 2016 में ये स्टिंग पत्रकार उमेश कुमार द्वारा किया गया ता और उस वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। स्टिंग के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया था। दूसरे स्टिंग में पत्रकार द्वारा विधायक मदन सिंह बिष्ट और हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही। स्टिंग में सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग किए जाने का दावा किया गया। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। अब स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।